Haryana New Covid Guidelines: हरियाणा में 19 जिलें रेड जोन में, जाने अभी क्या क्या होगा बंद

Haryana Lockdown Alert Today: हरियाणा में लगा नाईट कर्फ्यू। 19 जिलें रेड जोन में शाम 6 बजें के बाद सभी दुकानें बंद करने के आदेश।

Haryana New Covid Guidelines

हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते 19 जिले हुए रेड जोन में शामिल ।



Haryana New Covid Guidelines: हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए नए आदेश के तहत रैली, धरने व प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति।

नये आदेश के बाद 19 जिलों में रेड जोन घोषित किया गया है।


हरियाणा में विशेष तौर पर 19 जिलों पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर, सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार के लिए नए नियम लागू।

अब प्रदेश में 19 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” की अवधि लागू।

इन 19 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।

सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

नये आदेश के बाद इन जिलों में सिर्फ इन्हें ही मिलेंगी अनुमति।



हरियाणा में कोरोना मामलों को लेकर नये आदेश के बाद कुछ अनुमति भी दे दी गई है। ये केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को मिलेगी अनुमति, इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी।

किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

इसके साथ अब प्रतिदिन पॉज़िटिव केसों के आधार पर, ग्रुप ए ज़िलों नामत- गुरुग्राम फ़रीदाबाद अंबाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं
इन 19 ज़िलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा

यही नहीं, इन 19 ज़िलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।

पंचकूला सहित इन 19 ज़िलों में मॉल और मार्केट शाम 6 बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं।

इन ज़िलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

स्कूल और कॉलेज भी बंद करने के आदेश।

हरियाणा में कोरोना मामलों को देखते हुए और कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 26 जनवरी 2022 तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जारी किए “महामारी अलर्ट – सुरक्षित हरियाणा” के नए आदेश।

दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा

एन जी ओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है
प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा

सरकार की तरफ से नये आदेश के बाद कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।


आप को यहां ये भी बताते चलें कि रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। अगले आदेश तक इन जिलों में इन सभी सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

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